गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा: सरकार ने दी मोहलत 10 दिन में सरेंडर करें अपना राशन कार्ड, नहीं तो हो सकती है जेल
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प्रदेश में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड (Ration Card) धारक हैं। और इस देश में बड़ी संख्या में फर्जी वह आपत्र लोग राशन कार्ड (Ration Card)धारक हैं जो हर महीने गरीबों का मुफ्त राशन कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ उठाते हैं जो कि गैर कानूनी है |
होगी बसूली
प्रदेश में गरीबों का खाना डकारने वाले फर्जी व अपात्र राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को जल्द ही सजा दी जाएगी। फर्जी राशन कार्ड (Ration Card)धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में उत्तराखंड में 14 लाख से अधिक अंत्योदय और प्राथमिक घरेलू Ration Card (राशन कार्ड)धारक हैं।
प्रदेश में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय और 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक हैं। फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों की संख्या बड़ी है। जो हर महीने मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे हैं और गरीबों को बेहद कम कीमत पर। सरकार फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहला राशन कार्ड आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर करने के लिए दस दिन का समय देगी।
अगर आप अपना राशन कार्ड सरेंडर करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं होगी।
इस दौरान राशन कार्ड ( Ration Card ) सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका नाम और पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन निर्धारित समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके खिलाफ राशन की वसूली के साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
इन परिस्थितियों में खुद करदे अपना राशन कार्ड सरेंडर
- गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
- घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
- परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
- पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर
- APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर
- एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर
सरकारी राशन के लिए अपात्र हैं ये लोग
ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,
1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
यदि जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी वस्तु है, तो वे सभी नए नियम के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं। उन लोगों से अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड ( Ration Card ) तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करें. जांच में बाद में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर
अपात्र होने के बावजूद विभाग अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों के लिए राशन लेने वाले कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर माह एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। ऐसे फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायतकर्ता का नाम और पता इस नंबर पर गोपनीय रखा जाएगा।
हर महीने मिलता है राशन
अंत्योदय राशन कार्ड धारक को चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। इसके अलावा 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है।
प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक
चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध है। इसके अलावा इन राशन कार्ड धारकों को पांच किलो मुफ्त राशन मिलता है।
गरीबों के हक के लिए राशन लेने वाले अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। उनके पास से अब तक राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है.