राशन कार्ड का दूसरा बड़ा नियम जारी, इस नियम के चलते राशन कार्ड धारक नहीं उठा पाएंगे राशन का लाभ

राशन कार्ड का दूसरा बड़ा नियम जारी, इस नियम के चलते राशन कार्ड धारक नहीं उठा पाएंगे राशन का लाभ

राशन कार्ड का दूसरा बड़ा नियम जारी : राशन कार्ड धारक इस नियम के चलते राशन का लाभ लेने में रहेंगे असमर्थ सरकार का कहना है कि जब तक सभी अपात्र लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं कर देते तब तक राशन के वितरण पर विराम लगा दिया जाएगा क्योंकि अपात्र लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड चलेंगे नहीं किए हैं और वह राशन वितरण में राशन लेकर राशन का लाभ उठा रहे हैं पहले ऐसे लोगों पर राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा उसके बाद ही राशन वितरण का कार्यक्रम चालू किया जाएगा |

राशन कार्ड का दूसरा बड़ा नियम जारी, इस नियम के चलते राशन कार्ड धारक नहीं उठा पाएंगे राशन का लाभ

सरकार का कहना है कि जो राशन कार्डधारक राशन लेने के लिए अपात्र हैं और उन्होंने अभी तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके लिए सरकार ने एक तारीख जारी की थी, जो 31 मई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यदि राशन कार्ड धारक इससे पहले अपना राशन जमा करता है तो वह राशन की प्रतिपूर्ति से बच सकता है, अन्यथा यदि इसके बाद किसी अपात्र राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड पकड़ा जाता है, तो उससे राशन की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

सरकार के संज्ञान में आया है कि कई अपात्र परिवार भी कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. सरकार की ओर से ऐसे परिवारों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है.

इन परिस्थितियों में सरेंडर करें राशन कार्ड

  • गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
  • घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
  • परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
  • पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर
  • APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर
  • एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर

इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र

ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,

1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।

यदि जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी वस्तु है, तो वे सभी नए नियम के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं। उन लोगों से अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करें. जांच में बाद में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

केवल इनको मिल सकेगा Ration

1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
2. भीख मांगने वाले
3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार
4. घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
6. भूमिहीन किसान
7. कूड़ा-करकट बीनने वाले
8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार
9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार

पात्र कार्ड धारकों को नहीं म‍िल पा रहा राशन

कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी गरीब परिवारों के लिए लागू है।

लेक‍िन सरकार की जानकारी में आया है क‍ि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्‍य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं म‍िल पा रहा है।

राशन कार्ड धारकों पर जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

ऐसे में अपात्र लोगों को अधिकारियों के माध्यम से तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ration Card क्‍या है न‍ियम

यद‍ि क‍िसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पार‍िवार‍िक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।

होगी वसूली

जानकारी के अनुसार यद‍ि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर द‍िया जाएगा। साथ ही उस परिवार के ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी।

सरकारी राशन के ल‍िए अपात्र हैं ये लोग

ऐसे पर‍िवार ज‍िनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।

लोगों से की गई अपील

उत्‍तर प्रदेश कई राज्‍यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *