Ration Card: राशन कार्ड धारकों को करने होंगे अपने राशन कार्ड सरेंडर, नहीं तो की जायेगी भरी बसूली
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सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुचना कुछ ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उन पर पड़ सकता है भारी जुर्माना |
Ration Card New Rule : अगर आप राशन कार्ड धारक हो और भारत सरकार से आप फ्री राशन ले रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है दरअसल सरकारी राशन की दुकान से कौन राशन कार्ड धारक राशन लेगा और कौन लेने के योग्य नहीं है इसे लेकर सरकार ने नियमों में किया बदलाव इसके साथ ही सरकार ने कुछ ऐसे परिवार के राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की है जो राशन लेने के लिए अपात्र हैं
Ration Card New Rule : सरकार के संज्ञान में आया है कि कई अपात्र परिवार भी कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. सरकार की ओर से ऐसे परिवारों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है.
पात्र कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा राशन
कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी गरीब परिवारों के लिए लागू है।
लेकिन सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
राशन कार्ड धारकों पर जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
ऐसे में अपात्र लोगों को अधिकारियों के माध्यम से तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Ration Card क्या है नियम
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।
होगी वसूली
जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी।
सरकारी राशन के लिए अपात्र हैं ये लोग
ऐसे परिवार जिनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
लोगों से की गई अपील
उत्तर प्रदेश कई राज्यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।